“यदि तेरा कोई भाईबन्धु, अर्थात् कोई इब्री या इब्रिन, तेरे हाथ बिके, और वह छ: वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो सातवें वर्ष उसको अपने पास से स्वतन्त्र करके जाने देना।