और इस्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पानेवाली हो, वह अपने ही मूलपुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिये कि इस्राएली अपने अपने मूलपुरुष के भाग के अधिकारी रहें।